रायपुर। शराब दुकानों में ओवररेटिंग मामले में 3 आबकारी एसआई को सस्पेंड कर दिया है, 2 जिला आबकारी अधिकारियों और 3 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दुर्ग, कांकेर और सरगुजा के आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है।
राज्य स्तरीय और संभागीय उड़नदस्ता टीमों के औचक निरीक्षण में गड़बड़ियां सामने आई हैं। उड़नदस्ता टीमों ने ग्राहकों के जरिए शराब दुकानों में हो रही वसूली को पकड़ा था। इसी आधार पर आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने यह कार्रवाई की है।
आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता लगातार जांच कर रहा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 7 दिनों में नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो सभी अधिकारियों के खिलाफ एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आठ दिनों के भीतर आबकारी विभाग में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले 11 जून को दर्जनभर अफसरों पर निलंबन-नोटिस की कार्रवाई की गई थी।
कवर्धा में आबकारी विभाग के दो एसआई रायजादा और एसआई गीता पर विशेष संरक्षित बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली और फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद ने इस बारे में आबकारी आयुक्त से शिकायत की है। इसमें कहा है, दोनों एसआई जेल भेजने की धमकी देकर गरीब ग्रामीणों से 10 से 25 रुपए तक वसूलते हैं। पत्र के साथ प्रताड़ित बैगाओं की लिस्ट भी दी है।
3 एसआई सस्पेंड
अनिल गुप्ता (अंबिकापुर)- सरगुजा की बौरीपारा दुकान में विदेशी शराब निर्धारित दर से 100 रुपए अधिक वसूलने का मामला सामने आया।
ओम प्रकाश(भानुप्रतापपुर): कांकेर की दुर्गकोंदल दुकान में बीयर की बोतल निर्धारित दर से 10 रुपए अधिक कीमत लिया गया।
हरीश पटेल (एसआई, दुर्ग): अंजोरा की दुकान में देशी शराब के 24 पाव खरीदने पर 80 रुपए अधिक कीमत लेने का मामला सामने आया।
इन अफसरों को नोटिस
सीआर साहू (जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग): अंजोरा दुकान में अनियमितता ।
लक्ष्मीकांत गायकवाड़ (जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा): बौरीपारा दुकान में अधिक दर पर बिक्री।
धीरज कनौजिया (सहायक जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग): अंजोरा दुकान में गड़बड़ी।
मधुकर श्याम हरित (सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कांकेर): दुर्गकोंदल दुकान में बीयर की ओवररेटिंग।
शीला बड़ा (सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा): बौरीपारा दुकान में अधिक दर पर मदिरा बिक्री।
कम्पोजिट मदिरा दुकान अंजोरा, जिला-दुर्ग में आकस्मिक निरीक्षण दौरान प्रथम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् मल्टीवर्कर गौकरण ठाकुर s/o बुधारू राम ठाकुर द्वारा 24 पाव देशी मदिरा प्लेन शोले (प्रत्येक 180ml) (कुल मात्रा 4. 320 ब.ली) खरीदने पर कुल 1920/- रूपये के स्थान पर 2000/- रूपये लिया गया, जो निर्धारित विकय दर से 80/- रू. अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता गौकरण ठाकुर s/o बुधारू राम ठाकुर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग 13 जून 2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी उत्तर आंतरिक के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है। हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रतिवेदन अनुसार कम्पोजिट मदिरा दुकान दुर्गकोंदल, जिला कांकेर में आकस्मिक निरीक्षण कम्पोजिट मदिरा दुकान दुर्गकोंदल में टेस्ट परर्चेसर मुकेश गावड़े के माध्यम से एक नग बीयर की खरीदी करवाने पर पाया गया, कि मदिरा दुकान के विकयकर्ता सतीश साहू द्वार एक नग “गॉड फादर लीजेन्ट्री स्ट्रांग बीयर” को शासन द्वारा निर्धारित दर 210/- रूपये से 10/- रूपये अधिक दर में विक्रय किया गया। अतः गवाहों के समक्ष विधिवत कार्यवाही करते हुए विवेचक श्री देवेन्द्र पटेल, सहायक आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा विक्रयकर्ता सतीश साहू के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् संभागीय उड़नदस्ता बस्तर के द्वारा 17 जून2026 अतंर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण श्री ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी भानुप्रतापपुर के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है। ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में ओम प्रकाश, आबकारी उप निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग, बस्तर (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बौरीपारा, जिला-सरगुजा में आकस्मिक निरीक्षण दौरान प्रथम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव s/o ईश्वर प्रसाद यादव द्वारा 20 नग पाव गोल्डन गोवा व्हिस्की को शासन निर्धारित विक्रय दर 120 रूपये प्रति नग की दर से 2400/- रूपये के स्थान पर 2500/- रूपये में अर्थात 100/- रूपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव s/o ईश्वर प्रसाद यादव के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी-8 क्रमांक 79/2026 दिनांक 16/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी अंबिकापुर के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है। अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन काल में अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा संभाग, सरगुजा (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।