नेशनल लोक अदालत 14 को

 


कोण्डागांव। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव उत्तरा कुमार कश्यप के आदेशानुसार अंजली पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल के द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को नेशनल लोक अदालत के आयोजन संबंध में बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि नेशनल लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवादपूर्ण प्रकरणों का आपसी समझाइश एवं सुलह के आधार पर सौहाद्रपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है।


लोक अदालत में सिविल, दांडिक, चेक बाउंस, पारिवारिक, श्रम, मोटर दुर्घटनादावा, बैंक, बीमा, विद्युत, दूरभाष, डाकतार में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत का अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश के समान प्रभावशाली होता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में न्यायालय शुल्क की छूट प्रदान की जाती है तथा पूर्व में लगाये गये न्यायालय शुल्क को भी वापस किया जाता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड, आदेश की प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाती है।

राज्य के समस्त न्यायालयों में 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकरण के निराकरण हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति तथा निकटवर्ती जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में तथा तालुक विधिक सेवा समिति में तथा इस कार्यलय के अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागाँव एवं तालुका स्तर में अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल, नारायणपुर के समक्ष भी आवेदन दिये जा सकते हैं। मनीषा तिवारी प्रतिधारक अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय केशकाल द्वारा क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि में रोकथाम हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता के अधिक प्रचार प्रसार हेतु अपील की गई।

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