रायपुर। धरसींवा ब्लाक के मटिया गांव में 15 वर्ष की नाबालिग का विवाह रोका गया। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह को सूचना मिली कि मटिया गांव में नाबालिग का बाल विवाह किया जा रहा है। तत्काल कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए बाल संरक्षण और पुलिस प्रशासन का तत्काल मौके के लिए रवाना किया। टीम ने वहां पहुंचकर परिवार को समझाइश दी और बाल विवाह को रोका गया। बाल विवाह का मतलब है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे का किसी वयस्क या किसी और बच्चे से औपचारिक या अनौपचारिक विवाह या मिलन.
रायपुर जिले के धरसींवा में प्रशासन ने रोका बाल विवाह, परिजनों को दी समझाइश
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