छत्तीसगढ़ : महासमुंद। अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में बुधवार को गश्त के दौरान मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम गड़बेड़ा, थाना पिथौरा में आरोपी परसराम उम्र 31 वर्ष एवं राहुल बघेल उम्र 27 वर्ष से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर उसके रिहायशी मकान, बरामदा एवं बाड़ी की विधिवत तलाशी ली जाने पर आरोपी परसराम गर्गे के रिहायशी मकान की बरामदा से 15 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 460 किलोग्राम शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुआ एवं आरोपी राहुल बघेल के रिहायसी मकान व बाड़ी से 11 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 340 किलोग्राम शराब बनाने योग्य महुआ लहान बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपराध की प्रकृति धारा 59 (क) आब. एक्ट के तहत अजमानतीय होने के कारण आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्रवाई उत्तम बुध्द भारद्वाज सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त पिथौरा की टीम द्वारा की गयी, जिसमें समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित थे।