भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग द्वारा, अवैध कब्जाधारियों से आवासों को खाली कराने, अवैध बैनर पोस्टर हटाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ भिलाईवासियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग बीएसपी द्वारा डेंगू के विरूद्ध निरंतर सघन अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। अवैध आवासों को कराया खाली एवं 45 कब्जेधारियों को बेदखल किया । भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रखते हुए, 20 जुलाइ को भी संपदा न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाना, भिलाई नगर, पुलिस बल की सहायता से अवैध कब्जेधारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही में 45 अवैध कब्जेधारियों को बेदखल किया गया, जिसमें 14 डिक्री आवास शामिल है। संपदा न्यायालय के आदेश पर अब तक 299 डिक्री आवास रिक्त कराया गया है तथा 556 आवास से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल किया गया है। इन बीएसपी आवासों को अवैध रूप से कब्जा कर दलालों द्वारा किराया वसूली भी किया जा रहा था। इन आवासों में विद्युत-जल आपूर्ति को बंद कर, दरवाजे खिड़कियों को निकाल दिया गया है।
साथ ही सिविल विभाग द्वारा पार्शियल डिमोलिशन (आंशिक रूप से ध्वस्त) करना शुरू कर दिया गया है। अवैध कब्जेधारी, भू माफियाओं और दलालों के विरुद्ध बीएसपी प्रबंधन द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। बीएसपी आवासों में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी आदेश जारी कर कार्यवाही की जाएगी।
बीएसपी प्रबंधन द्वारा अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा, सेंट्रल एवेन्यू में मुर्गा चौक से लेकर सेक्टर-09 चौक तक सारे अवैध बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं।
इसके तहत 400 अवैध बैनर पोस्टर को हटाया गया। इस मामले में बीएसपी प्रबंधन किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी ना ही किसी को कोई छूट दी जायेगी। पुलिस बल के उपस्थिति में बीएसपी टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में प्रबंधन द्वारा अवैध कब्ज़ा के साथ-साथ अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को भी हटाया जा रहा है। बिना अनुमति के निर्माण, शेड बनाना, क्वार्टरों पर अवैध कब्जा करने के साथ ही देखा जा रहा है कि इस्पात नगरी भिलाई के सौंदर्य को भी क्षति पहुचाई जा रही है।
जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि के माध्यम से अवैध रूप से प्रचार किया जा रहा है, यह पूर्णत: गलत है। बिना अनुमति के इस्पात नगरी या बीएसपी क्षेत्र में फ्लेक्स, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगाना या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को लगाना दंडनीय और गैरकानूनी है। इससे संयंत्र की शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है तथा इस्पात नगरी के सौंदर्य को नुकसान होता है।