रायपुर: राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ से हेल्थ फेडरेशन के प्रदेश सयोंजक ने मिलकर एस्मा की कॉपी प्रदान कर नियमानुसार एस्मा में कर्मचारियों को कार्य उपस्थिति से रोकने पर 1979 के धारा 5 की उपधारा 3, 6 एवम् 7 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसमे 3 वर्ष का कारावास अथवा 5000 का जुर्माना एवम् 6 माह की कारावास अथवा 500 जुर्माने का प्रावधान है ।इसके तहत ज्वाइन नही लेने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया गया ।
ज्ञात हो कि स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल समाप्ति 13 सितंबर को हो गया है जिसमे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेट कर हड़ताल स्थगित की गई । मुख्यमंत्री ने बर्खास्त निलंबित कर्मचारी को बहाल कर मांगो पर विचार करने हेतु अपसरो को निर्देश दिए गए ।
स्वास्थ्य विभाग के jd cmho bmo द्वारा कई जगह ये देखने को मिला की एस्मा का खुला उलंघन किया गया एस्मा में कार्य करने से रोका गया ।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग 4700 स्वास्थकर्मियो पर निलंबन एवम् बर्खास्तगी जैसी कार्यवाही की गई थी हड़ताल समाप्ति के 10 दिन बाद भी कई अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों को ज्वाइन नही दिया गया जिससे एस्मा के तहत ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुलाकात की गई ।
प्रतिनिधि मंडल में टारजन गुप्ता , डॉ इकबाल हुसैन और प्रवीण डीडवंशी उपस्थित रहे ।